रेलवे का नया नियम- अब आठ घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर नहीं मिलेगा पैसा

SHARE:

शांति दूत न्यूज़. नई दिल्ली, भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव करते हुए कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द कराने पर यात्रियों को अब पैसा वापस नहीं मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह निर्णय टिकटों की कालाबाजारी और दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हिंदी समाचार पत्र जनसत्ता के कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज द्वारा लिखी गई पुस्तक “माया ही मोक्ष है” अवश्य पढ़ें

पहले कुछ लोग बड़ी संख्या में टिकट बुक कर यात्रा से ठीक पहले उन्हें कैंसिल कर रिफंड का फायदा उठा लेते थे।नए नियमों के अनुसार, यदि यात्री 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा, जबकि 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25 प्रतिशत और 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा। लेकिन 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी बढ़ा दी है। अब यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे, जिससे खासकर बड़े शहरों में रहने वालों को अधिक सुविधा मिलेगी।यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

Leave a Comment

सबसे ज्यादा पड़ गई