शांति दूत न्यूज़. (उ.प्र.) चंदौली जनपद में गैस उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों हैं, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल वापस करना होगा। यह निर्देश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता एक साथ पीएनजी और घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकता है और न ही एलपीजी सिलेंडर का रिफिल प्राप्त कर सकेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे सभी उपभोक्ता अपने घरेलू एलपीजी सिलेंडर को संबंधित गैस एजेंसी पर जमा कर उसकी धनराशि प्राप्त कर लें।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच के दौरान किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) संशोधित आदेश 2026 के अंतर्गत की जाएगी।