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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया। बता दें कि यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को इससे पहले छह माह की अंतरिम जमानत मिली हुई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें नियमित जमानत मिल गई है, जिससे उन्हें आगामी छह महीने जेल में नहीं रहना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने आसाराम की ओर से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि आसाराम की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उपचार के लिए जेल से बाहर रहना उनके लिए आवश्यक है। अदालत ने उनकी उम्र, बीमार अवस्था और पिछले बारह वर्षों से जेल में रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की। सूत्रों के अनुसार, अदालत का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा। आसाराम बापू के शिष्यों में यह खबर फैलते ही खुशी की लहर दौड़ गई। कई स्थानों पर समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।WhatsApp us