शांति दूत न्यूज़. (उत्तर प्रदेश) चंदौली 22 जनवरी, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जनपद चंदौली के गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा-1 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर अल्प आय वर्ग एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले दाखिलों को लेकर ऑनलाइन आवेदन की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। यह व्यवस्था ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित निजी विद्यालयों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन 02 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक किए जा सकेंगे तथा लॉटरी 18 फरवरी 2026 को निकाली जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत आवेदन की तिथि 21 फरवरी से 07 मार्च 2026 और लॉटरी 09 मार्च 2026 को होगी।
वहीं तृतीय चरण में आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे तथा लॉटरी 27 मार्च 2026 को संपन्न होगी।
प्रवेश हेतु अभिभावक https://rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां पात्रता की शर्तें, आवश्यक दस्तावेज एवं विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत चयनित बच्चों को संबंधित निजी विद्यालयों में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक से विद्यालय की अधिकतम कक्षा अथवा कक्षा-08 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें।